नई दिल्ली , 4 Apr : आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने की मांग से जुड़ी याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमाेहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सारे काम हाईकोर्ट नहीं कर सकता है और यह हाईकोर्ट का काम नहीं है।
‘एलजी के पास जाना है तो जाइए’
अदालत ने कहा इससे पहले भी दो याचिका दायर हो चुकी हैं। अदालत ने कहा कि यह उपराज्यपाल को तय करना है और अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो जाइए।
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कहा कि वह याचिका वापस लेंगे अगर अदालत उपराज्यपाल के पास जाने की अनुमति दे।
‘हम कोई अनुमति नहीं देंगे’
इस पर पीठ ने कहा कि हम कोई अनुमति नहीं देंगे, आप उपराज्यपाल को प्रतिवदेन देना चाहते दें। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता की याचिका का निपटारा कर दिया।